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जन्माष्टमी पर जिले की समस्त मदिरा दुकान रहेगी बंद

– जन्माष्टमी पर 4 सितंबर को जिले में शुष्क दिवस मोहला 3 सितंबर 2026। छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के आदेश के अनुसार 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दौरान जिले की

समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, बार, होटल-बार एवं क्लब आदि बंद रहेंगे। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती तनुजा सलाम ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की समस्त मदिरा दुकानों को उक्त दिन पूर्णतः बंद रखने के आदेश दिए हैं। शुष्क दिवस के दौरान मदिरा का क्रय-विक्रय एवं संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

मानपुर से जिब्राइल खान की रिपोर्ट

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