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अब जनता सीधे चुनेगी नगर निगम महापौर, नगर पालिक अधिनियम में बदलाव की अधिसूचना जारी, जानने के लिए पढ़िए…
छत्तीसगढ़ में मेयर चुनाव अब प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा. राज्य सरकार ने नगर पालिका अधिनियम में बदलाव की अधिसूचना जारी कर दी है. बता दें कि कांग्रेस सरकार ने महापौर चुनाव के नियमों में बदलाव किए थे।
अब भाजपा सरकार ने फिर नगर पालिका अधिनियम में बदलाव कर दिया है. अब मेयर चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे. यह फैसला पिछली कैबिनेट की बैठक में लिया गया था. फैसले में बाद अब सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है।
2018 में कांग्रेस की सरकार आई और भूपेश बघेल सीएम बने तो उन्होंने नियम में संशोधन किया था. भूपेश कार्यकाल से पहले जनता ही पार्षदों के साथ मेयर को चुनती थी, लेकिन नियम में संशोधन करके तत्कालीन सीएम ने पार्षद को महापौर चुनने का हक दे दिया था. कांग्रेस सरकार में किए गए नियम संशोधन का बीजेपी नेताओं ने विरोध किया था. अब प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद इस नियम को बदल दिया गया है. अब फिर जनता महापौर का चुनाव करेगी।
अधिसूचना जारी होने के बाद कांग्रेसी मेयर सदमे में हैं क्योंकि सत्ता के दम पर बिना जनता के मत के उन्हें मेयर चुना गया था लेकिन अब जनता अपना महापौर चुनेगी इस कारण कांग्रेसी मेयरों की टेंशन बढ़ गई है क्योंकि उन्हें अच्छे से मालूम है कि चुनाव हुआ तो जीत पाना संभव नहीं है और वे जनता की पसंद भी नहीं है।
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