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वरिष्ठता के आधार पर डीईओ और संयुक्त संचालक पदों पर पद स्थापना की मांग

वरिष्ठता के आधार पर डीईओ और संयुक्त संचालक पदों पर पदस्थापना की मांग
राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसिएशन ने स्कूल शिक्षा विभाग में जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) एवं संयुक्त संचालक के पदों पर पदस्थापना वरिष्ठता के आधार पर किए जाने की मांग की है। इस संबंध में एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव को पत्र सौंपकर नियमों के अनुरूप कार्रवाई की मांग की है।
पत्र में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग तथा उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा समय-समय पर यह दिशा-निर्देश दिए गए हैं कि वरिष्ठ अधिकारियों की उपलब्धता के बावजूद कनिष्ठ अधिकारियों को उच्च पदों का प्रभार देना नियमों के विपरीत है।


एसोसिएशन का आरोप है कि स्कूल शिक्षा विभाग में पर्याप्त संख्या में उप संचालक एवं वरिष्ठ प्राचार्य उपलब्ध होने के बावजूद कई जिलों में वरिष्ठता की अनदेखी करते हुए कनिष्ठ प्राचार्यों को जिला शिक्षा अधिकारी का प्रभार दिया गया है। पत्र में विशेष रूप से राजेश सिंह को प्रभारी संयुक्त संचालक, सरगुजा नियुक्त किए जाने का उल्लेख करते हुए वरिष्ठता सूची के आधार पर पदस्थापना पर सवाल उठाया गया है।
नियम विरुद्ध प्रभार आदेशों की समीक्षा की मांग
एसोसिएशन ने कहा कि इस तरह की पदस्थापनाओं से विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं और सोशल मीडिया तथा समाचार पत्रों में भी इसकी प्रतिकूल चर्चा हो रही है। इससे शासन की छवि प्रभावित होने की बात भी पत्र में कही गई है।
छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसिएशन ने स्कूल शिक्षा मंत्री से मांग की है कि वरिष्ठता सूची को ध्यान में रखते हुए योग्य एवं वरिष्ठ अधिकारियों की ही जिला शिक्षा अधिकारी और संयुक्त संचालक पदों पर पदस्थापना की जाए। साथ ही नियमों के विपरीत जारी किए गए प्रभार संबंधी आदेशों की समीक्षा कर आवश्यक संशोधन किया जाए।
एसोसिएशन ने मंत्री से इस मामले में त्वरित एवं न्यायसंगत निर्णय की अपेक्षा जताई है।

मोहला से योगेन्द्र सिंगने की रिपोर्ट

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