मवेशियों की क्रुरतापूर्ण तस्करी के मामले में पाटनखास पुलिस की बड़ी कार्यवाही

जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी
दिनांक: 28 अक्टूबर 2026
🔴 मवेशियों की क्रूरतापूर्ण तस्करी के मामले में पाटनखास पुलिस की बड़ी कार्यवाही
🔴 ट्रक चालक यशवंत मरसकोले एवं फरार आरोपी शुभम के बाद राजा कुरैशी और जमील कुरैशी भी गिरफ्तार, जेल भेजे गए
🔴 ट्रक में 21 बैल एवं 06 बछड़ों सहित कुल 27 मवेशियों को क्रूरतापूर्वक भरकर ले जाने का मामला
🔴 मवेशियों की पायलटिंग में प्रयुक्त महिंद्रा बोलेरो वाहन जप्त
🔴 मवेशियों की खरीद-फरोख्त एवं सप्लाई नेटवर्क की जांच जारी
🔴 आरोपियों के बैंक खातों, संपत्तियों एवं आर्थिक लेन-देन की भी की जा रही जांच
जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री वाई.पी. सिंह (भा.पु.से.) के दिशा-निर्देशन में तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अंबागढ़ चौकी श्रीमती नेहा पवार के मार्गदर्शन में, पुलिस चौकी पाटनखास प्रभारी उप निरीक्षक श्री सुरेंद्र नेताम एवं प्रशिक्षु उपनिरीक्षक अमन नायक के नेतृत्व में मवेशियों के अवैध एवं क्रूरतापूर्ण परिवहन के मामले में पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है।
प्रकरण में पूर्व में गिरफ्तार ट्रक चालक आरोपी यशवंत मरसकोले एवं मवेशियों को एकत्रित कर सप्लाई करने वाले फरार आरोपी शुभम को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। वहीं, आरोपी शुभम के मेमोरेंडम कथन के आधार पर मवेशियों की सप्लाई लेने वाले बताए गए राजा कुरैशी एवं उसके पिता जमील कुरैशी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस द्वारा प्रकरण में प्रयुक्त वाहनों को जप्त करने के साथ ही मवेशियों की खरीद-फरोख्त, परिवहन एवं सप्लाई नेटवर्क से जुड़े अन्य पहलुओं की विस्तृत जांच की जा रही है।



📌 घटना का विवरण
दिनांक 07 अक्टूबर 2026 को पुलिस चौकी पाटनखास को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक ट्रक में बैल एवं बछड़ों को क्रूरतापूर्वक भरकर महाराष्ट्र की ओर ले जाया जा रहा है। सूचना की तस्दीक एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हेतु पुलिस टीम द्वारा मेन रोड ईहोडा चौक पर नाकेबंदी की गई
नाकेबंदी के दौरान संदिग्ध ट्रक को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक द्वारा वाहन को तेज गति से भगाने की कोशिश की गई। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए पीछा कर ट्रक को रोक लिया तथा तलाशी ली। ट्रक क्रमांक MP 07 HB 7707 के डाला में पीले रंग के तिरपाल से ढके हुए 21 बैल एवं 06 बछड़े, कुल 27 मवेशी पाए गए। मवेशियों को अत्यंत संकुचित स्थान में क्रूरतापूर्वक भरकर परिवहन किया जा रहा था।
उक्त मामले में पुलिस द्वारा छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 4, 6 एवं 10, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11(घ) तथा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 66/192 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
📌 ट्रक चालक यशवंत मरसकोले को पूर्व में गिरफ्तार कर भेजा गया जेल
विवेचना के दौरान ट्रक चालक यशवंत मरसकोले, पिता शेरसिंग मरसकोले, उम्र 30 वर्ष, निवासी नायकुंड, तहसील पारशिवनी, जिला नागपुर, महाराष्ट्र की संलिप्तता पाए जाने पर उसे दिनांक 08 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
पूछताछ के दौरान आरोपी यशवंत मरसकोले के मेमोरेंडम कथन से जानकारी मिली कि ट्रक में लोड मवेशियों को ग्राम कोसमी, जिला गढ़चिरौली, महाराष्ट्र निवासी शुभम द्वारा एकत्रित कर वाहन में लोड कराया गया था। उक्त जानकारी के आधार पर पुलिस ने फरार आरोपी शुभम की पतासाजी शुरू की तथा मामले की विवेचना आगे बढ़ाई।
📌 फरार आरोपी शुभम को महाराष्ट्र के कोरची से गिरफ्तार किया, बोलेरो वाहन जप्त
प्रकरण में प्राप्त जानकारी एवं विवेचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर 2026 को कोरची, महाराष्ट्र में आरोपी शुभम को पकड़कर पूछताछ की गई। आरोपी इस प्रकरण में फरार चल रहा था।
पूछताछ एवं मेमोरेंडम कथन के अनुसार, आरोपी शुभम आसपास के गांवों से मवेशियों को एकत्रित कर कुरखेड़ा अथवा नागपुर में रहने वाले राजा कुरैशी एवं उसके पिता जमील कुरैशी को सप्लाई करता था। आरोपी ने यह भी बताया कि घटना के समय मवेशियों से लदे ट्रक की पायलटिंग उसके द्वारा अपनी काले रंग की महिंद्रा बोलेरो गाड़ी से की जा रही थी।
उक्त जानकारी के आधार पर पुलिस द्वारा घटना में प्रयुक्त महिंद्रा बोलेरो वाहन को जप्त किया गया तथा आरोपी शुभम को विधिवत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी को दिनांक 27 अक्टूबर 2026 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया।
📌 राजा कुरैशी एवं जमील कुरैशी गिरफ्तार, जेल भेजे गए
आरोपी शुभम के मेमोरेंडम कथन के आधार पर पुलिस द्वारा कुरखेड़ा, महाराष्ट्र निवासी राजा कुरैशी एवं उसके पिता जमील कुरैशी को पूछताछ हेतु अभिरक्षा में लेकर पुलिस चौकी पाटनखास लाया गया। पूछताछ एवं विवेचना के दौरान प्रकरण में उनकी संलिप्तता के संबंध में प्राप्त तथ्यों के आधार पर दोनों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा जेल भेज दिया गया।
पुलिस द्वारा मवेशियों की खरीद-फरोख्त, परिवहन एवं सप्लाई नेटवर्क के संबंध में जानकारी जुटाई गई है। साथ ही यह पता लगाने के लिए विवेचना जारी है कि मवेशियों को किन-किन स्थानों से एकत्रित किया जाता था, उनकी सप्लाई कहां की जाती थी तथा इस गतिविधि में अन्य कौन-कौन व्यक्ति शामिल हैं।
📌 ट्रक एवं बोलेरो वाहन जप्त, आर्थिक लेन-देन की भी जांच
प्रकरण में अब तक मवेशियों के परिवहन में प्रयुक्त ट्रक क्रमांक MP 07 HB 7707 तथा ट्रक की पायलटिंग में प्रयुक्त महिंद्रा बोलेरो वाहन जप्त किए जा चुके हैं। ट्रक चालक यशवंत मरसकोले, मवेशियों को एकत्रित कर सप्लाई करने वाले आरोपी शुभम तथा मवेशियों की सप्लाई लेने वाले बताए गए राजा कुरैशी एवं जमील कुरैशी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा आरोपियों के बैंक खातों, संपत्तियों एवं आर्थिक लेन-देन की जांच की जा रही है, ताकि मवेशियों की खरीद-फरोख्त एवं परिवहन से जुड़े नेटवर्क के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सके। विवेचना के दौरान सामने आने वाले तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर अन्य संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध भी नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
सराहनीय भूमिका
उक्त संपूर्ण कार्रवाई में पीएसआई श्री अमन नायक, आर. 198 एवं आर. 471 की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।
जिला पुलिस मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी आम नागरिकों से अपील करती है कि पशुओं के अवैध परिवहन एवं उनके प्रति क्रूरता से संबंधित किसी भी गतिविधि की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें। ऐसे मामलों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के तहत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
मानपुर से जिब्राइल खान की रिपोर्ट