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विधानसभा आम निर्वाचन 2023
जिले में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत की जा रही है कार्रवाई।

विधानसभा आम निर्वाचन 2023
जिले में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत की जा रही है कार्रवाई।

बालोद :- 09 अक्टूबर 2023

विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु आज 09 अक्टूबर 2023 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा किये जाने से आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुलदीप शर्मा के आदेशानुसार संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत जिले के नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायत क्षेत्रों में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। इ

सके तहत शासकीय एवं सार्वजनिक स्थानों में लगाए गए पोस्टर, बैनर, वाॅल पेंटिग आदि प्रचार की युक्तियों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है।

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