अनुपात नियुक्ति पाए स्वास्थ्य विभाग के लिपिकों को वित्तीय हानि

अनुपात नियुक्ति पाए स्वास्थ्य विभाग के लिपिकों को वित्तीय हानि: कौशल परीक्षा संबंधी नियमों में तत्काल सुधार की मांग
छ.ग. स्वास्थ्य लिपिक वर्गीय कर्मचारी कल्याण संघ छत्तीसगढ़ जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के जिला अध्यक्ष श्री राजेन्द्र खण्डेलवाल ने स्वास्थ्य विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति के तहत नियुक्त सहायक ग्रेड-03/लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों को हो रही गंभीर वित्तीय हानियों को दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है。
संघ के जिला अध्यक्ष, श्री राजेन्द्र खण्डेलवाल, ने माननीय सचिव महोदय जी को एक पत्र लिखकर कौशल परीक्षा उत्तीर्णता और वार्षिक वेतन वृद्धि से संबंधित मौजूदा विसंगतियों को रेखांकित किया है।

प्रमुख विसंगतियाँ और माँगे:
1. वार्षिक वेतन वृद्धि में नुकसान को रोका जाए:
वर्तमान नियमों के अनुसार, अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त सहायक ग्रेड-03 कर्मचारियों को कौशल परीक्षा उत्तीर्ण न होने तक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वेतन वृद्धि उस तिथि से प्रभावी होती है जिस तारीख से वे परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, न कि उनकी नियुक्ति तिथि से, जिससे उन्हें एक बड़ी वित्तीय क्षति हो रही है。
संघ की मांग: नियम में संशोधन किया जाए और अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति की तिथि से या सामान्य नियमों के अनुसार वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए, बशर्ते वे निर्धारित अवधि के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रयास करते रहें।
2. कौशल परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर मिलने वाले लाभ में वृद्धि हो:
वर्तमान में, कौशल परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने वाले लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों को मात्र ₹250/- (दो सौ पचास रुपये मात्र) का लाभ मिल रहा है। महंगाई के इस दौर में यह राशि अत्यंत अपर्याप्त है।
संघ की मांग: इस लाभ की राशि की समीक्षा की जाए और इसे वर्तमान वेतनमान और जीवनयापन की लागत के अनुपात में पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाए।
3. कौशल परीक्षा का आयोजन जिला स्तर पर हो:
कौशल परीक्षा आयोजित करने में देरी और कठिनाइयों को देखते हुए, संघ ने मांग की है कि परीक्षा का आयोजन जिला स्तर पर ही विभागीय रूप से किया जाए।
उद्देश्य: इससे कर्मचारियों को बार-बार मुख्यालय या दूरस्थ केंद्रों पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी और परीक्षा में पारदर्शिता तथा समयबद्धता बनी रहेगी।
4. कौशल परीक्षा को केवल पदोन्नति हेतु अनिवार्य किया जाए:
संघ का सुझाव है कि कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त को अनुकम्पा नियुक्त कर्मचारियों के लिए सिर्फ पदोन्नति हेतु अनिवार्य कर दिया जाए।
अर्थात: जब तक कर्मचारी कौशल परीक्षा पास नहीं करते, तब तक उन्हें अगली उच्च पद पर पदोन्नत न किया जाए, लेकिन उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं रोकी जाए।
संघ ने शासन से विनम्र प्रार्थना की है कि उपरोक्त विसंगतियों और समस्याओं को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जाए, ताकि इन कर्मचारियों को हो रहे वित्तीय नुकसान को रोका जा सके और उन्हें न्याय मिल सके。
जारीकर्ता:
राजेन्द्र खण्डेलवाल
जिला अध्यक्ष
छ.ग. स्वास्थ्य लिपिक वर्गीय कर्मचारी कल्याण संघ
जिला – मोहला-मानपुर-अं.चौकी (छ.ग.)
मो.न. 9424105376, 7697170301