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टिचर्स एसोशिएशन की मांग

💥क्रमोन्नति वेतनमान : शिक्षकों के क्रमोन्नति हेतु जनरल आर्डर जारी करने वित्त मंत्री से रायगढ़ प्रतिनिधिमंडल ने मिलकर किया मांग पर चर्चा

💥टीचर्स एसोसिएशन की मांग, कामदेव टेकाम व सोना साहू के क्रमोन्नति मामले पर जनरल आर्डर जारी करे शासन

💥छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रांतीय निर्देश का के अनुसा रायगढ़ टीम ने 25 मार्च को वित्त मंत्री माननीय ओम प्रकाश चौधरी जी से मुलाकात कर प्रदेश स्तरीय ज्ञापन सौपने का अभियान का किया आगाज।

रायगढ़ 25 मार्च 2025। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा एवं संभाग प्रभारी बसंत चतुर्वेदी जी के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री माननीय ओमप्रकाश चौधरी जी को क्रमोन्नति हेतु जनरल ऑर्डर करने ज्ञापन सौपने के लिए रायगढ़ जिला के बिनेश भगत प्रदेश संगठन सहसचिव, नेतराम साहू जिलाध्यक्ष, नोहर सिंह सिदार जिला सचिव, सच्चिदानंद पुरसेठ जिला महासचिव, शिव डनसेना,हरीश मिरी जिला मीडिया प्रभारी, संतोष कुमार पटेल ब्लॉक अध्यक्ष रायगढ़,वेद प्रकाश तिवारी, छबिलाल चौधरी ,सुश्री जे. सुजाता राव, चूड़ामणी पटेल, मनोज कुजूर , पालूराम सिदार,व जिलाध्यक्ष व प्रभावित शिक्षको द्वारा ज्ञापन सौंपा।

मांग के ज्ञापन में प्रमुखता के क्रम में:- 👇
1- 10 वर्ष की सेवा में प्रथम क्रमोन्नति व 20 वर्ष की सेवा में द्वितीय क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ।
2- प्राचार्य पद पर पदोन्नति की कार्यवाही में वरिष्ठता के अनुसार काउंसलिंग प्रक्रिया का हो पालन।
3- 20 वर्ष की सेवा में पूर्ण पुरानी पेंशन (OPS) लागू किया जावे।
4- प्रधानपाठक (प्राथमिक शाला) के रिक्त पदों पर शीघ्र हो पदोन्नति की कार्यवाही।
इन प्रमुख मांगों पर ज्ञापन देते हुए छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के जिला प्रतिनिधिमंडल ने माननीय वित्त मंत्री जी सार्थक व सकारात्मक चर्चा किया।
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन जिला रायगढ़ ने अपने मांग में प्रमुखता से माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय डबल बैंच के प्रकरण क्रमांक WA No. 261 of 2023 निर्णय के आधार पर कामदेव टेकाम व अन्य शिक्षको को क्रमोन्नत वेतनमान हेतु अभ्यावेदन देने का निर्णय माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ ने दिया है, अतः कामदेव टेकाम व अन्य सहित सोना साहू के साथ प्रभावित सभी को क्रमोन्नत वेतनमान देने का जनरल ऑर्डर शासन जारी कराने की बात कही।

ज्ञात हो पूर्व में भी हजारो शिक्षकों द्वारा जिला/जनपद पंचायत व जिला/ ब्लॉक शिक्षा अधिकारियो को क्रमोन्नति देने का व्यक्तिगत आवेदन दिया गया है, अब शासन का पक्ष सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसके कारण शिक्षक अपने पूर्व आवेदन की स्थिति पावती दिखाकर पूछेंगे व उच्च न्यायालय के डबल बैच के निर्णय व शासन के विभिन्न आदेश के अनुसार शिक्षक स्वयं के लिए पुनः अभ्यावेदन देंगे ताकि सोना साहू व कामदेव टेकाम के साथ ही सभी के लिए शासन जनरल आर्डर करे।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के द्वारा प्रारंभ से ही प्रथम नियुक्ति तिथि से पूर्व सेवा गणना हेतु कई बार मांगपत्र दिया चुका है, कई स्तर के चरणबद्ध आंदोलन भी किया चुका है ऐसे में क्रमोन्नति मुख्य मांग में शामिल है, पूर्व सेवा की गणना से ही क्रमोन्नति मिलेगी और सभी शिक्षक संवर्ग को पुरानी पेंशन का समुचित लाभ भी मिल सकेगा, इसीलिए पूर्व की सेवा के आधार पर सभी के लिए क्रमोन्नति हेतु जनरल आर्डर जारी किया जावे, जो आगे शिक्षक एल.बी.संवर्ग के न्यूनतम पेंशन व पूर्ण पेंशन की पात्रता तय करेगा।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, बिलासपुर संभाग प्रभारी बसंत चतुर्वेदी, गुरुदेव राठौर प्रदेश महामंत्री, श्रीमती सपना दुबे प्रदेश सहसचिव, बिनेश भगत प्रदेश संगठन सहसचिव, श्रीमती मंजू पुरसेठ प्रांतीय महिला प्रतिनिधि, नेतराम साहू जिलाध्यक्ष, श्रीमती गायत्री ठाकुर जिला महिला प्रमुख, भोलाशंकर पटेल जिला संयोजक, गुरुनाथ जांगड़े वरिष्ठ उपाध्यक्ष, पंचराम यादव उपाध्यक्ष, लिंगराज बेहरा उपाध्यक्ष, नोहर सिंह सिदार जिला सचिव, श्रीमती रश्मि साहू कोषाध्यक्ष ,श्रीमती मंजू अवस्थी,विजय पटेल,भूपेश पंडा, सच्चिदानंद पुरसेठ जिला महासचिव, संतोष कुमार पटेल ब्लॉक अध्यक्ष-रायगढ़, गुरु चरण भगत ब्लॉक अध्यक्ष तमनार, लक्ष्मी प्रसाद धुर्वे नगर अध्यक्ष रायगढ़, सुनील पटेल अध्यक्ष घरघोड़ा, खगेश्वर पटेल अध्यक्ष खरसिया,नरेंद्र चौहान अध्यक्ष पुसौर रामनिवास मिरी तहसील अध्यक्ष लैलूंगा,भवन साय पोर्ते अध्यक्ष लैलूंगा,हेतराम पटेल कार्य. अध्यक्ष तमनार, सेवकराम मोहले जिला संगठन मंत्री,श्रीमती रजनी महिलांगे ब्लॉक महिला प्रमुख रायगढ़,श्रीमती प्रेमा सिदार,श्रीमती सविता सिंह,श्रीमती माधुरी पटनायक,श्रीमती स्मिता मिश्रा,पालू राम सिदार,प्रमोद कुमार निकुंज, परशुराम खड़िया, वेद प्रकाश तिवारी, छबिलाल चौधरी, सुश्री जे. सुजाता राव, चूड़ामणी पटेल, मनोज कुजूर, पालूराम सिदार,एवं अन्य ने कहा कि डबल बैंच के निर्णय के साथ शासन के उन आदेशों को संलग्न कर अन्य जिलों में भी ज्ञापन दिया जाएगा जिससे फलस्वरूप शासन स्तर पर क्रमोन्नत वेतनमान का जनरल आदेश जारी किया जा सके।

जिन आदेशों को संलग्न कर ज्ञापन दिया जाएगा उसमें –
सामान्य प्रशासन विभाग छ ग शासन के आदेश क्रमांक एफ 10–1/2006/1–3 दिनांक 24 /4/2006 व सामान्य प्रशासन विभाग छ ग शासन के आदेश क्रमांक एफ 10–1/2006/1–3 दिनांक 10/03/2017 को क्रमोन्नत वेतनमान के लिए 10 वर्ष में प्रथम व 20 वर्ष में द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ प्रदान करने का जारी आदेश के तहत प्रदेश में कार्यरत सभी एल बी संवर्ग के लिए आदेश जारी किया जावे।

छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के आदेश क्रमांक 233/वित्त/ नियम/चार/09 दिनांक 10 अगस्त 2009 के आदेश जिसमे एक विभाग से दूसरे विभाग में समान वेतनमान अथवा भिन्न वेतनमान के पद पर संविलियन होने पर पहले विभाग की सेवा अवधि समयमान वेतन के लाभ हेतु गणना में शामिल करने का प्रावधान किया गया है, अतः छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग द्वारा 10 अगस्त 2009 के आदेश का लाभ एल बी संवर्ग के शिक्षकों को दिए जाने का आदेश जारी किया जावे।

छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग दाऊ कल्याणसिंह भवन, मंत्रालय रायपुर के आदेश कमांक 216/सी-2802/10/वित्त/नियम/चार, रायपुर, दिनांक 4 अगस्त, 2010 (वित्त निर्देश 32/2010) द्वारा क्रमोन्नति योजना को संशोधित कर शिक्षक तथा व्याख्याता संवर्ग को 10 वर्ष की सेवा में प्रथम उच्चतर समयमान वेतनमान तथा 20 वर्ष की सेवा में द्वितीय उच्चतर समयमान वेतनमान देने का आदेश जारी किया गया है।

स्कूल शिक्षा विभाग ने संविलियन निर्देश पत्र क्रमांक एफ 12 -3/ 2018/20 – दो अटल नगर रायपुर दिनांक 06/04/2019 में पंचायत के अपर मुख्य सचिव व नगरीय निकाय के विशेष सचिव को पत्र भेजकर कहा है कि उन्हें पूर्व नियोक्ता द्वारा तत्समय लागू वेतनमान अनुसार पात्रता का परीक्षण करते हुए क्रमोन्नति/ समयमान वेतनमान प्रदान किया जाएगा, परीक्षण पश्चात नव निर्धारित वेतनमान की जानकारी सहित रिवाइज्ड एलपीसी वर्तमान आहरण एवं संवितरण अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा, किन्तु क्रमोन्नति/ समयमान वेतनमान निर्धारित कर अब तक रिवाइज एलपीसी नही भेजा गया है।

उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा श्रीमती सोना साहू के द्वारा दायर याचिका क्रमांक WA/261/2024 में पारित निर्णय दिनांक 28/02/2024 को डबल बैंच द्वारा निर्णय किया गया है की 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लिए है इसलिए क्रमोन्नति के हकदार है।

अतः सम्बन्धित आदेश व संदर्भित न्यायालयीन निर्णय के आधार पर पंचायत विभाग में 10 वर्ष की सेवा में प्रथम व 20 वर्ष की सेवा में द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान करने, पंचायत व शिक्षा विभाग मिलाकर 10 वर्ष की सेवा में प्रथम व 20 वर्ष की सेवा में द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान करने, रिवाइज़ एलपीसी जारी करने, इसी तरह 10 वर्ष में प्रथम उच्चतर समयमान वेतनमान प्रदान करते तथा 20 वर्ष की सेवा के आधार पर द्वितीय उच्चतर समयमान प्रदान करने का तथ्यात्मक पक्ष रखा जाएगा।

उकताशय की जानकारी बिनेश भगत प्रदेश संगठन सहसचिव छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन जिला रायगढ़ ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जिला सहित प्रदेश के शिक्षक हित प्रेषित किया है

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