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छत्तीसगढ़ में जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2023 लागू अब सट्टा ऑनलाइन सट्टा खेलते व खिलवाते पकड़े जाने पर खानी पड़ेगी जेल की हवा।

छत्तीसगढ़ में जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2023 लागू अब सट्टा ऑनलाइन सट्टा खेलते व खिलवाते पकड़े जाने पर खानी पड़ेगी जेल की हवा।

दल्लीराजहरा :-

छत्तीसगढ़ राज्य में अब जुआ सट्टा पर अंकुश लगाने के लिए 15 मार्च को 2023 को राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर के बाद 23 मार्च को राजपत्र में प्रकाशन के बाद से छतीशगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम लागू हो चुका है।

इस अधिनियम में कड़े प्रावधान है ,
इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन किसी भी व्यक्ति के सट्टा खेलते खिलाए जाते पकड़े जाने पर धारा 6 प्रावधानों के अनुसार
प्रथम बार में 6 से 3 साल की सजा 10 हजार तक का जुर्माना जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर 1 से 5 साल की सजा और 50 हजार की जुर्माना।

धारा अजमानतीय है ,थाने से जमानत नहीं मिलेगी ।

आनलाइन जुआ खिलवाने या खेलेगा ,या सहयोग करेगा तो धारा 07 के प्रावधानों के तहत प्रथम बार में 1_से 3 साल की सजा 50 हजार से 5 लाख का जुर्माना ।

सार्वजनिक स्थान में जुआ खेलते पकड़े जाने पर धारा 03 के प्रावधानों के अनुसार 6 माह का कारावास एवं 3 से 10 हजार का जुर्माना

मामला अजमानती ,थाने से जमानत का प्रावधान नहीं है।

इस अधिनियम में जुआ के लिए फाइनेंस करने वालो ,गिरफ्तारी के दौरान गलत नाम पता पुलिस को बताने वालों, जुआ घर के स्वामी, आनलाइन जुआ के लिए खाता उपलब्ध कराने वालो के विरुद्ध कार्यवाही के लिए कड़े प्रावधान किए गए है।।

सावधान रहें , सुरक्षित रहें।

रोहित मालेकर
निरीक्षक
एंटीक्राइम/साइबर यूनिट
रायपुर

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