
सरपंच–उपसरपंचों को वीबी-जीराम-जी अधिनियम की दी गई जानकारी
सीईओ जिला पंचायत ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया जोर
मोहला, 15 जनवरी 2026।
जिले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विकसित भारत रोजगार की गारंटी एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत वीबी-जीराम-जी (विकसित भारत–जी राम जी) अधिनियम 2025 के तहत नव-निर्वाचित सरपंच एवं उपसरपंचों के लिए आधारभूत अभिमुखीकरण सह तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों से आए सरपंच एवं उपसरपंचों को योजना के उद्देश्य, प्रमुख प्रावधानों तथा क्रियान्वयन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि वीबी-जीराम-जी योजना के अंतर्गत 125 दिनों की रोजगार गारंटी, समय पर मजदूरी भुगतान तथा बेरोजगारी भत्ते जैसे बेहतर प्रावधान शामिल हैं।


कार्यक्रम के दौरान ग्राम सभा के माध्यम से विकसित ग्राम पंचायत योजना (वीजीपीपी) तैयार करने, विभिन्न विभागीय योजनाओं के समन्वय तथा तकनीक के उपयोग से ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया गया। इसके साथ ही जल सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु जल संरक्षण, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, भू-जल पुनर्भरण, जल स्रोतों का पुनर्जीवन, वाटरशेड विकास एवं वनीकरण जैसे कार्यों को प्राथमिकता देने की जानकारी दी गई।
प्रशिक्षण सत्रों में मनरेगा, आजीविका संवर्धन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सामाजिक अंकेक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी मार्गदर्शन प्रदान किया गया। प्रतिभागियों को जानकारी पत्रक एवं प्रशिक्षण सामग्री का वितरण किया गया।
इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत ने सरपंच एवं उपसरपंचों से ग्राम सभा को सशक्त बनाते हुए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बेहतर रोजगार गारंटी, आजीविका सृजन एवं कुशल शासन के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य को साकार किया जा सकता है।
कार्यक्रम के अंत में सभी जनप्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी ग्राम पंचायतों में रोजगार, आजीविका एवं जल संरक्षण आधारित विकास कार्यों को प्राथमिकता देने का संकल्प लिया।
*मानपुर से जिब्राइल खान की रिपोर्ट**